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Bihar Fasal Sahayata Yojna 2022 | Bihar Fasal Bima Yojana Online 2022

 

Bihar Fasal Sahayata Yojna 2022 | Bihar Fasal Bima Yojana Online 2022

बिहार सरकार के तरफ से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गये है | Bihar Fasal Bima Yojana लिए आवेदन करने के लिए बिहार सरकार एक तरफ से ऑफिसियल नोटिस जारी कर दिया गया है | इसमें आवेदन करने की तिथि को लेकर भी जानकारी दी गयी है ऐसे किसान जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो जल्द से जल्द इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करे |

IMPORTANT DATE :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि: 01-08-2022

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि: 31-10-2022

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ ?

इस योजना के तहत 7500/- रुपये प्रति हेक्टेयर (20% तक क्षति होने पर ) दिया जायेगा |

इस योजना के तहत 10000/- रूपये प्रति हेक्टेयर (20% से अधिक क्षति होने पर) दिया जायेगा |

योजना के अंतर्गत आवेदन एव सहायता राशी के भुगतान की आसन प्रक्रिया :-

कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अन्तर्गत आवेदन कर सकेंगे

आवेदन विभागीय सहकारी पोर्टल के अतिरिक्त सहकारी मोबाईल एप्प आई.भी.आर.एस. ( सुगम ) कॉल सेन्टर ( टोल फ्री 18001800110 ) एवं प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यपालक सहायक के तकनीकी सहयोग से किया जा सकेगा

आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल एवं बुआई का रकवा की जानकारी देनी है  

कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आकड़ों के आधार पर योग्य ग्राम पंचायतों के चयन के पश्चात उन चयनित ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों को निम्नानुसार दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी

किसान पनिजन हेतु निम्लिखित दस्तावेज और स्वप्रमाणित प्रति :-

रैयत कृषक के लिए

1. आधार कार्ड (400 KB से कम होना चाहिए ) 
2. 
बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति (400 KB से कम होना चाहिए )
3. 
भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) (1 MB से कम होना चाहिए )
4. 
जमीन का रसीद(1 MB से कम होना चाहिए )

गैर रैयत कृषक के लिए

1. आधार कार्ड (400 KB से कम होना चाहिए ) 
2. 
बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की प्रति(400 KB से कम होना चाहिए )
3. 
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (400 KB से कम होना चाहिए )

रैयत कृषक के लिए

1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए |
2. 
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|

गैर रैयत कृषक के लिए

1. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|

रैयत कृषक एवं गैर रैयत दोनों कृषक के लिए

1. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) / जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना चाहिए|
2. 
स्व-घोषणा प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य / किसान सलाहकार के द्वारा सत्यापित होना चाहिए|

सहायता विभाग संपर्क सूत्र :-

Helpline: 0612-2200693

Toll free: 1800-1800-110

kisanreghelp@gmail.com

Note:- आवेदन करने से पहले अपने पंचायत का नाम सूचि में जरुर देख ले निचे लिंक दिया हुआ है ग्राम पंचायत लिस्ट पर क्लिक करे फिर आपको अपने जिला को सेलेक्ट करना है फिर प्रखंड को सेलेक्ट करके व्यू पर क्लिक करना है और आपके पंचायत का लिस्ट खुल के जायेगा उसमे दिया हुआ है आप किस फसल के योग्य है धान, मक्का, सोयाबिन के लिए आवेदन कर सकते है और यह सभी पंचायत में उपलब्ध नही है | निचे फोटो देखे इसी तरह अपने पंचायत का भी चेक करें |

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